- मुख्य पृष्ठ
- विश्वविद्यालय
- निजी विश्वविद्यालय
राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय
- उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष (विजिटर) होंगे।
- कुलाध्यक्ष जब उपस्थित हों, तो उपाधियाँ एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- कुलाध्यक्ष की निम्न शक्तियाँ होंगी, अर्थात :-
- विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी पत्र या सूचना को मंगाना।
- कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष यदि उसका समाधान हो जाता हे कि कोई आदेश, कार्यवृत्त या निर्णय चाहे विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अधिनियम, विनियम, अध्यादेश अथवा नियमावली के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, निर्देश दे सकेंगे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
- मानद उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।
पैट्रोलियम एवं उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय 
(अधिसूचना संख्या 272/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003, उत्तराखण्ड शासन, दिनांक 08 जुलाई 2003 के अधीन गठित) पैट्रोलियम एवं उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 द्वारा शासित.
इफकाई विश्वविद्यालय 
हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय 
(अधिसूचना संख्या 274/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003, उत्तराखण्ड शासन, दिनांक 11 जुलाई 2003 के अधीन गठित) हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 द्वारा शासित.
पतंजलि विश्वविद्यालय 
(अधिसूचना संख्या 717/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006, उत्तराखण्ड शासन, दिनांक 05 अप्रैल 2006 के अधीन गठित) पतंजिलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 द्वारा शासित.








